एक विद्यालय / स्कूल / पाठशाला शुरू करने के लिए भारत (india) में पहले सोसायटी / ट्रस्ट / सेक्शन-8 कंपनी बनाना अनिवार्य हैं | इसके बिना बनाये बगैर आप स्कूल का प्रयोजन नहीं कर सकते, यह तीनो का उद्देश्य NOT – FOR – PROFIT(गैर लाभार्थ) होना चाहिए |
सी बी एस ई द्वारा न्यूनतम भूमि आवश्यकता 1.5 एकड़ है लेकिन ऐसे कई और मापदंड हैं शहर एवं प्रान्त अनुसार जिससे कम जगह में भी विद्यालय शुरू कर सकते हैं| यहाँ पर यह ध्यान रहे, जमीन की आवश्यकता पर गांव / देहात अथवा शहर होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है| सी.बी.एस.ई के द्वारा निर्धारित की गयी जमीन(प्लाट) से जुड़ी शर्त(Requirement) निम्नलिखित हैं|
S.No
स्कूल का स्थान
भूमि आवश्यकता (वर्ग मीटर) (न्यूनतम)
1
भारत में कहीं भी
6000
2
जनसंख्या वाले शहरों की नगरपालिका सीमाओं में (10 लाख से अधिक)
4000
3
निति आयोग द्वारा निर्धारित पहाड़ी (Hilly) क्षेत्रों में
4000
4
(राज्य की राजधानी) शहरों की नगर सीमा में
4000
5
उत्तर पूर्वी राज्यों में
4000
6
जम्मू-कश्मीर राज्य में
4000
7
गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद के नगर पालिकाओं में और गुरुग्राम शहर
4000
8
पंचकुला की नगर सीमा में औरमोहाली / एसएएस नगर
4000
9
नगरपालिका सीमा वर्ग-एक्स शहरों में (अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे) और पहाड़ी स्टेशनों पर। (माध्यमिक स्तर के लिए)
2000
10
नगरपालिका सीमा वर्ग-एक्स शहरों में (अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे) और पहाड़ी स्टेशनों पर। (उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए)
3000
11
चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता की नगर सीमाओं में, मुंबई या अरुणाचल प्रदेश राज्य
1600
12
चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता की नगर सीमाओं में, मुंबई या अरुणाचल प्रदेश राज्य या सिक्किम राज्य या द्वीप समूह (उच्चतर माध्यमिक स्तर के लिए)
2400
स्कूल बनाने का खर्च
एक स्कूल बनाने की लागत एक स्कूल को आमतौर पर कई चरणों में निर्माण होता है (यहां मैं 1000 छात्रों के लिए एक बजट सीबीएसई स्कूल के बारे में बात कर रहा हूं)
चरण 1: 10,000 वर्ग फीट से 20,000 वर्ग फुट निर्माण – वर्ष 1
चरण 2: 10,000 वर्गफुट- 15,000 वर्ग फीट – वर्ष 3
चरण 3: 6,000 वर्गफुट – 10,000 वर्ग फीट – वर्ष
स्कूल की प्रति वर्गफीट की लागत तकरीबन 1000 रुपये से 1,400 रुपये प्रति वर्ग फुट के आसपास आती है| इस लागत में भवन का निर्माण एवं फर्नीचर शामिल हैं | इस राशि के अलावा पैसे विज्ञापन, भूनिर्माण, खेल सुविधाएं इत्यादि पर खर्च होते हैं। यह प्रमोटर पर निर्भर है कि वह कितनी अन्य सुविधाएं जैसे स्विमिंग-पूल, खेल के आधुनिक मैदान, बस की सुविधा इत्यादि मुहैया करना चाहते हैं | लागत उसी अनुसार बढ़ती जाएगी
एफिलिएशन – एक स्कूल को राज्य बोर्ड से सम्बन्ध्ता (affiliation और recognition) लेना ही पड़ता है। शिक्षा राज्य सरकार के दायरे में आता है, इसलिए संबद्धता / अनुमति अनिवार्य है। फ़्रैंचाइज़ी – किसी भी ब्रांड की ले, परन्तु सीबीएसई का अफिलिएशन आपको खुद ही लेना पड़ेगा, उसका किसी ब्रांड से कोई सम्बन्ध नहीं है| यह बात जरूर हो सकती हैं की आपके द्वारा ली गयी फ्रैंचाइज़ी ब्रांड बशर्ते आपकी प्रक्रिया मैं मदद ज़रूर करे
स्कूल शुरू करना (आवश्यक कदम)
एक ट्रस्ट / सोसायटी / धारा 8 कंपनी सरकार के मानदंडों के अनुसार बनाये बनाये बनाये
भूमि की भूखंड पंजीकृत करें जिस भूमि पर स्कूल बनाया जाएगा उसे या तो लीज किया जाना चाहिए या समाज या ट्रस्ट के नाम पर होना चाहिए। दस्तावेजों को स्थानीय भूमि पंजीकरण कार्यालय द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। शहर के अंदर एक सीबीएसई स्कूल के लिए न्यूनतम क्षेत्र एक एकड़ होना चाहिए और शहर की सीमा के बाहर 1.5 एकड़ होना चाहिए।कृपया याद रखें कि भूमि एक ही स्थान पर होनी चाहिए और सभी टुकड़ों पर पक्का सीमा दीवार के साथ एक टुकड़े में होना चाहिए |
राज्य सरकार बोर्ड संबद्धता प्राप्त करें (स्थानीय शिक्षा कार्यालय से अनुमोदन प्राप्त करें) –इमारत और कर्मचारी तैयार हो जाने के बाद, एडमिशन शुरू करे। साथ ही अधिकांश मामलों में स्थानीय शिक्षा कार्यालय में डीईओ (जिला शिक्षा कार्यालय) में जाए और शुल्क का भुगतान करके पंजीकरण करें। स्कूल परिसर का निरीक्षण और प्रासंगिक जानकारी लेने के बाद आवश्यक प्रमाणीकरण के साथ, स्टेट बोर्ड से अनुमति के बाद स्कूल शुरू किया जा सकता है । यह आवश्यक है, इस पहलू पर अदालत ने फैसला सुनाया है।
सीबीएसई संबद्ध कैसे प्राप्त करें
२०२१ से सीबीएसई ने एफिलिएशन आवेदन हेतु SARAS नामक प्रक्रिया को बनाया हैं जो की पुरानी प्रक्रिया को आसान, बेहतर कर पारदर्शिता अपनाती है, संबद्धता की (affiliation) यह पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही पारदर्शी प्रक्रिया है और यदि कोई कागजी कार्य करने के लिए तैयार है, तो आपको वास्तव में किसी भी बिचौलियों की आवश्यकता नहीं होती है। सीबीएसई संबद्धता के लिए आवेदन करते समय स्कूल को वर्तमान कानूनों (Affiliation Bye laws) एवं एक सूची प्रदान करता है। पूरे मैनुअल को सीबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। यहां वेबसाइट है – सीबीएसई ई-संबद्ध वेबसाइट और Bye-Laws डाउनलोड करने के लिए लिंक
Step 1 – दस्तावेज प्राप्त करें / स्कैन करें
ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले स्कूल निम्नलिखित 6 दस्तावेजों के साथ तैयार होना चाहिए; १. डिजिटल हस्ताक्षर – ये संस्था (सोसाइटी / ट्रस्ट / सेक्शन ८ ) का कोई भी पदाधिकारी बनवा सकता हैं २. अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) – प्रमाण पत्र राज्य शिक्षा विभाग (सचिवालय) द्वारा इस आशय का जारी किया जाता है कि राज्य सरकार को सीबीएसई के साथ स्कूल की संबद्धता पर कोई आपत्ति नहीं है। कुछ समय के लिए यह प्रमाणपत्र सीबीएसई द्वारा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन दिसंबर 2016 में इसने फिर से प्रवेश किया।
स्कूल को मूल रूप से राज्य शिक्षा सचिव कार्यालय (राज्य की राजधानी में स्थित) को एक आवेदन लिखना होता है और एनओसी के लिए आवेदन करना होता है। इस NOC में राज्य सरकार यह उल्लेख करती हैं की आवेदन किया हुआ स्कूल राज्य के कानून मानते हुए भी सीबीएसई का पाठ्यक्रम अपना सकता हैं|यह एक साधारण आवेदन हो सकता है जहां आवेदन की एक प्रति स्थानीय डीईओ कार्यालय में जाती है। इसका कोई मूर्त प्रारूप नहीं हैं
यदि एनओसी / मान्यता प्रमाण पत्र राज्य भाषा में है (हिंदी/अंग्रेजी) के अलावा , तो स्कूल को अंग्रेजी / हिंदी में विधिवत अनूदित अनुवादित कॉपी को अपलोड करना होगा और साथ में भाषा में एनओसी / मान्यता प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित प्रति भी अपलोड करनी होगी। ध्यान रखे, राज्य सरकार में अनुवाद का एक अलग से विभाग होता हैं
राज्य शिक्षा विभाग से (स्कूल) मान्यता प्रमाणपत्र – Recognition / Affiliation प्रमाणपत्र,
लैंड (LAND) सर्टिफिकेट – सीबीएसई की अफिलिएशन बाई लॉज़ के परिशिष्ट X के अनुसार भूमि प्रमाण पत्र इसे जारी करने वाले सक्षम प्राधिकारी हैं – DM / ADM / SDM / तहसीलदार / नायब तहसीलदार / रजिस्ट्रार / उप पंजीयक या कोई अन्य समकक्ष प्राधिकारी
फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट – यह आपको लोकल फायर ब्रिगेड ऑफिस / अग्नि शमन विभाग से मिलेगा | कई सारे राज्यों मैं आवेदन की व्यवस्था ऑनलाइन हो गयी हैं | इसमें आवेदन करने से पहले आपको स्कूल में पम्प, हाईड्रेन्ट, पाइप इत्यादि लगाना पड़ेगा
बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट – यह आपको मुनिस्पलिटी / लोक निर्माण विभाग (PWD) या सेशन द्वारा मनोनीत इंजीनियरिंग फर्म से प्राप्त होगा
सोसाइटी / ट्रस्ट / सेक्शन ८ कंपनी का पंजीयन – Registration Certificate
आपने स्कूल की वेबसाइट आपको प्रमुख तौर पर बनानी होगी एवं उस पर काम से काम सीबीएसई द्वारा बताई गयी जानकारी देनी ही पड़ेगी, इसके बारे मैं आप सीबीएसई का सर्कुलर देख सकतेहैं, यहाँ क्लिक करें। वेबसाइट में पाठ्यक्रम विवरण, टीसी सैंपल, शुल्क तय करने के लिए मानदंड, संबद्धता स्थिति, छात्रों का विवरण, पता, प्रिंसिपल, वार्षिक रिपोर्ट, स्कूल परिपत्र, शुल्क विवरण, शिक्षक प्रशिक्षण के विवरण, निर्धारित पुस्तकों की सूची, उपलब्धियां, स्कूल का सेल्फ एफिडेविट
KYC
10,000 रुपये का प्रारंभिक भुगतान
भाग ए – ऊपर सूचीबद्ध 6 रूपों की जानकारी इनपुट करें आवेदन के भाग ए के अनुसार सभी जानकारी जमा करने के बाद, स्कूल के पास भाग ए में भरे गए डेटा के आधार पर सिस्टम जेनरेटेड सेल्फ सर्टिफिकेशन या सिस्टम जनरेटेड डीईओ सर्टिफिकेट जेनरेट करने का विकल्प होगा।
यदि स्कूल सेल्फ सर्टिफिकेशन चुनता है – डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपलोड करना आवश्यक है। हालाँकि, यदि डीईओ प्रमाणपत्र के लिए स्कूल चुनता है, तो स्कूल को डीईओ / डीआईओएस / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र शिक्षा विभाग द्वारा अधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है और स्कूल के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ डीईओ प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित प्रति अपलोड करना होगा। ।
भाग ए भरने के बाद एक बार पूरा हुआ स्कूल का पंजीकरण संबंधित सत्र के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक मान्य होगा। । यदि स्कूल संबंधित सत्र के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक भाग बी जमा करने में विफल रहता है, तो पंजीकरण स्वतः ही अमान्य और पंजीकरण शुल्क, यदि कोई हो, के रूप में करार दिया जाएगा।
भाग बी – 6 दस्तावेज़ अपलोड करें और अन्य सभी बुनियादी विवरण और अन्य जानकारी इनपुट करें और अंतिम भुगतान करें
Step 3 – निरीक्षण के लिए तैयार – ऑनलाइन आवेदन के पश्चात निरीक्षण समिति का गठन (15 दिनों के भीतर)
सभी नीचे सूचीबद्ध दस्तावेजों के साथ एक फ़ाइल तैयार करें
ऑनलाइन आवेदन की प्रगति की जांच जारी रखें, सीबीएसई आपको इसके लिए सुविधा प्रदान करता है। आप कॉल और चेक कर सकते हैं, ज्यादातर समय कोई भी नहीं उठाता है इसलिए अधिकांश अपडेट ऑनलाइन प्राप्त करने का प्रयास करें।
सीबीएसई उन अधिकारियों का जिक्र करते हुए एक पत्र भेजेगा जिन्हें स्कूल आने और निरीक्षण करने के लिए नियुक्त किया गया है। किसी भी समय बर्बाद किए बिना, उनके साथ संपर्क में रहें और उन्हें आने की व्यवस्था करें। उनमें से अधिकतर एक केंद्रीय विद्यालय (केन्द्रीय विद्यालय) प्रिंसिपल और दुसरे किसी भी सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त स्कूल से अनुभवी हाथ ।
एक फाइल तैयार करें – दस्तावेजों की सूची निम्नलिखित है –
Society/ Sec 8 / Trust विवरण
Society/ Sec 8 / Trust संविधान (उप-कानून )
Society/ Sec 8 / Trust का पंजीकरण प्रमाण पत्र
सदस्यों के बीच गैर-स्वामित्व चरित्र
स्कूल प्रबंधन समिति सूची
आय और व्यय का विवरण लेखापरीक्षित खाता
पिछले दो से तीन वर्षों की बैलेंस शीट
बैंक सर्टिफिकेट
स्टाफ विवरण
कर्मचारियों के साथ सेवा समझौते
प्रधानाचार्य विवरण
कर्मचारी वेतन – इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सेवा (ईसीएस) के माध्यम से वेतन का भुगतान किया जाना चाहिए
स्टाफ वेतन प्रेषण के संबंध में बैंक को पत्र
कर्मचारी वेतन के लिए ECS प्राप्तकर्ता चेक की प्रतिलिपि
रिजर्व फंड (READ CBSE BYE LAWS)
बुनियादी ढांचा विवरण
भूमि अभिलेख भूमि का प्रमाणपत्र
तहसीलदार और पटवारी द्वारा सहायक दस्तावेज – यदि स्कूल नगर पालिका सीमा से बाहर है
प्रासंगिक टाउन और कंट्री प्लानिंग अथॉरिटी से स्वीकृत मानचित्र और बिल्डिंग लेआउट।
स्कूल बिल्डिंग रूम विवरण स्कूल बिल्डिंग – आकार और विवरण के साथ सभी कमरों की सूची।
स्कूल बिल्डिंग और सुविधाएं तस्वीरें
शारीरिक स्वास्थ्य शिक्षा और मनोरंजन सुविधा विवरण
प्रयोगशाला विवरण
पुस्तकालय सुविधाएं और विवरण
लाइब्रेरियन विवरण – लाइब्रेरियन का सीवी / फिर से शुरू करें
राज्य सरकार संबंधित दस्तावेज 27. राज्य बोर्ड संबद्धता प्रमाण पत्र और एनओसी राज्य से (सूचनाएं, अधिक जानकारी के लिए यहां पढ़ी जाएंगी)
छात्र विवरण
छात्र का विवरण आंतरिक आकलन का रिकॉर्ड (कक्षा बुद्धि)
शुल्क संरचना (एफईई संरचना को अंतिम रूप देने के दौरान कृपया सीबीएसई से इस परिपत्र का संदर्भ लें)
विद्यालय की समय सारिणी
स्कूल प्रॉस्पेक्टस
अग्नि सुरक्षा और स्वच्छता स्थितियों का प्रमाण पत्र
चिकित्सा जांच का प्रावधान
कक्षा आठवीं तक प्रवेश के संबंध में प्रबंधक द्वारा उपक्रम – यह मूल रूप से कहता है कि स्कूल कक्षाओं में छात्रों को प्रवेश नहीं कर रहा है जिसके लिए उन्हें अनुमति नहीं है।
शिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण मॉड्यूल का विवरण
बिल्डिंग सुरक्षा प्रमाणपत्र
पेय जल परीक्षण प्रमाणपत्र
परिवहन स्वास्थ्य प्रमाणपत्र
स्कूल वाहन सुविधा विवरण – यदि स्कूल छात्रों को वाहन प्रदान कर रहा है
अपनी स्थिति ऑनलाइन जांचते रहें एक बार जब वे उनके साथ जांच करते रहें, चाहे वे फाइल भेज चुके हों या नहीं। फ़ाइल जमा होने के बाद, ऑनलाइन स्थिति वही दिखाई देगी। फाइल जमा करने के लगभग 30 दिनों में और अधिकारियों से अनुकूल समीक्षा स्कूल को सीबीएसई संबद्धता मिलेगी।
मेरे पास एक परामर्श शाखा भी है जो उद्यमियों और स्कूलों को उच्च गुणवत्ता वाले स्कूलों को स्थापित करने और चलाने में मदद करती है। आप नीचे दिए गए फॉर्म को भरकर मुझे एक मेल भेज सकते है,
I can help you as a consultant whatsapp me on +91 8109139005